भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति को कमीशन के रूप में एक वित्तीय वर्ष में रू 5000/- से अधिक की राशि अदा की जा रही हो तो टीडीएस कटौती अनिवार्य है। अतएव शाखाओं द्वारा बीसी को देय कमीशन से पैन होने पर 10% और पैन न होने पर 20% की कटौती की गयी होगी। टीडीएस की राशि नियमानुसार चालान द्वारा शाखाओं द्वारा जमा करा दी जाती है। संबन्धित बीसी आयकर रिटर्न दाखिल करके आकार विभाग से अर्ह राशि की वापसी का दावा कर सकते हैं ।
बैंक ऑफ बड़ौदा , क्षेत्रीय कार्यालय रायबरेली के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना में कार्य कर रहे बीसी/वीएलई के लिए सूचना एवं ज्ञान का संकलन
Friday, April 1, 2016
TDS from BCs
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