भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जारी होने वाले रुपे डेबिट कार्ड पर रू एक लाख के दुर्घटना बीमा के नियमों में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब यदि खाता धारक द्वारा रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त कर लिया है तो दुर्घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर यदि खाताधारक द्वारा खाते में कोई भी लेन देन ( रुपे डेबिट कार्ड से या आधार से या फिर बीसी केंद्र या शाखा में )किया गया है तो दुर्घटना बीमा मान्य होगा । अर्थात एक बार रुपे डेबिट कार्ड जारी करा कर सक्रिय कर लेने के बाद खाताधारक किसी भी तरह से लेन देन कर सकता है।सभी बीसी साथियों से अनुरोध है कि रुपे डेबिट कार्ड सक्रिय करवाने में खाताधारकों की मदद करें और उन्हे इसके फायदे और नए नियमों के बारे में जानकारी दें
बैंक ऑफ बड़ौदा , क्षेत्रीय कार्यालय रायबरेली के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना में कार्य कर रहे बीसी/वीएलई के लिए सूचना एवं ज्ञान का संकलन
Monday, April 18, 2016
रुपे डेबिट कार्ड पर दुर्घटना बीमा के लिए अब छूट
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment