भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जारी होने वाले रुपे डेबिट कार्ड पर रू एक लाख के दुर्घटना बीमा के नियमों में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब यदि खाता धारक द्वारा रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त कर लिया है तो दुर्घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर यदि खाताधारक द्वारा खाते में कोई भी लेन देन ( रुपे डेबिट कार्ड से या आधार से या फिर बीसी केंद्र या शाखा में )किया गया है तो दुर्घटना बीमा मान्य होगा । अर्थात एक बार रुपे डेबिट कार्ड जारी करा कर सक्रिय कर लेने के बाद खाताधारक किसी भी तरह से लेन देन कर सकता है।सभी बीसी साथियों से अनुरोध है कि रुपे डेबिट कार्ड सक्रिय करवाने में खाताधारकों की मदद करें और उन्हे इसके फायदे और नए नियमों के बारे में जानकारी दें
बैंक ऑफ बड़ौदा , क्षेत्रीय कार्यालय रायबरेली के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना में कार्य कर रहे बीसी/वीएलई के लिए सूचना एवं ज्ञान का संकलन
Monday, April 18, 2016
रुपे डेबिट कार्ड पर दुर्घटना बीमा के लिए अब छूट
Labels:
aadhar,
Bank,
bank mitra,
BC,
Business Corespondent,
financial inclusion,
Government of India,
PMJDY,
Rupay Debit Card
Saturday, April 16, 2016
आधार सीडिंग और रुपे डेबिट कार्ड ऐक्टिवेशन अभियान
सभी बीसी साथियों से अनुरोध है कि दिनांक 16-04-2016 से 15-05-2016 के एक माह के रुपे डेबिट कार्ड ऐक्टिवेशन और आधार सीडिंग के लिए आयोजित विशेष अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
जिन साथियों के पास PINPAD डिवाइस अभी नहीं है वे कृपया अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें जिससे PINPAD डिवाइस का इस्तेमाल रुपे कार्ड ऐक्टिवेशन में किया जा सके।
कृपया खाते खोलने में आधार को प्राथमिकता दें
Labels:
aadhar,
Bank,
bank mitra,
BC,
Branch,
Business Corespondent,
E-KYC,
PMJDY,
Rupay Debit Card,
savings
Sunday, April 3, 2016
BC Certificate Examination on 10-04-2016
जिन बीसी साथियों ने अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, दिनांक 10-04-2016 को अग्रणी बैंक कार्यालय में आयोजित होने वाली बीसी सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए अपना आवेदन हमारे कार्यालय में भेजें।
Friday, April 1, 2016
TDS from BCs
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति को कमीशन के रूप में एक वित्तीय वर्ष में रू 5000/- से अधिक की राशि अदा की जा रही हो तो टीडीएस कटौती अनिवार्य है। अतएव शाखाओं द्वारा बीसी को देय कमीशन से पैन होने पर 10% और पैन न होने पर 20% की कटौती की गयी होगी। टीडीएस की राशि नियमानुसार चालान द्वारा शाखाओं द्वारा जमा करा दी जाती है। संबन्धित बीसी आयकर रिटर्न दाखिल करके आकार विभाग से अर्ह राशि की वापसी का दावा कर सकते हैं ।
Subscribe to:
Comments (Atom)